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Showing posts from June, 2022

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या न्यायालय आपसी समझौते के आधार पर वैवाहिक विवाद को रद्द कर सकता है

 हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि  पति और पत्नी के बीच  वैवाहिक विवाद को रद्द कर दिया जाना चाहिए यदि पक्षकारों ने आपस में विवाद को न्यायालय द्वारा सत्यापित समझोता विलेख के माध्यम से सुलझा लिया है। इन टिप्पणियों के साथ, न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय की खंडपीठ ने पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498 ए, ३२३ भारतीय दण्ड संहिता और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कार्यवाही को रद्द करने के लिए, अदालत ने सत्यापित पक्षों के बीच समझौता विलेख को ध्यान में रखा और निचली अदालत की सत्यापन रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय को भेजा। अदालत के समक्ष, पार्टियों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने एक समझौता किया है जिसे नीचे की अदालतों द्वारा भी सत्यापित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि पति और पत्नी बच्चों के साथ शांति से रह रहे हैं इसलिए कार्यवाही जारी रहने पर कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद, कोर्ट ने जियान सिंह बनाम पंजाब और अन्य और नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब और अन्य जैसे विभिन्न नि

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