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Showing posts from December 4, 2021

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एन डी पी एस मामले में दुर्भानापूर्ण रुप से मुकदमा चलाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया।

     उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को 29 किलोग्राम गांजा (भांग) बरामद मामले में एक व्यक्ति को आधी रात को उसके घर से उठाने और एनडीपीएस मामले में दुर्भावनापूर्ण रूप से मुकदमा चलाने के लिए भारी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के समक्ष मामला अदालत के समक्ष जमानत आवेदक पर यूपी पुलिस द्वारा एनडीपीएस [नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस] अधिनियम अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था, यह दावा करने के बाद कि उन्होंने 11 जून, 2021 को उसके पास से लगभग 29 किलोग्राम गांजा बरामद किया था और इसके बाद उसे गिरफ्तार किया। आवेदक ने अदालत के समक्ष दावा किया कि जिस तरीके से उसे मामले में शामिल/घसीटा जा रहा है, वह पुलिस द्वारा एक विशेष दृष्टिकोण और आवेदक को पकड़ने में उनके द्वारा झूठे निहितार्थ को दर्शाता है। आवेदक के वकील ने यह तर्क दिया कि वास्तव में उसे हाथरस स्थित उसके आवास से चार नकाबपोश व्यक्तियों ने सिविल ड्रेस में उठा लिया था। जब उसकी पत

न्यायिक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने पर माफी स्वीकार करने का प्रश्न।

            न्यायालय की अवमानना कानून के तहत आरोपों से घिरे दो पुलिसकर्मियों की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यदि आपने किसी न्यायिक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो 'माफी स्वीकार' करने का प्रश्न ही कहां है। इन दोनों पुलिसकर्मियों पर न्याय प्रशासन में कथित रूप से दखल देने को लेकर आरोप तय किये गए हैं। शीर्ष अदालत इन पुलिसकर्मियों द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2018 के आदेश के विरूद्ध अलग-अलग दायर की गयी अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी।  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि 2017 में एक न्यायिक अधिकारी का कथित रूप से अपमान करने को लेकर इन पुलिसकर्मियों के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना कानून के प्रावधानों के तहत मामला बनता है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने इन अर्जियों पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।         याचिकाकर्ताओं में से एक के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल ने इस मामले में उच्च न्यायालय के सामने 'बिना शर्त माफी मांग' ली है, लेकिन उसे स्वीकार न

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