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Showing posts from January 14, 2022

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या पारिवारिक विवाद में समझौता होने पर अपराधिक मामले को निरस्त किया जा सकता है

 जस्टिस राजीव सिंह ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित अर्जी को स्वीकार कर लिया और पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। विवाद की पृष्ठभूमि  पत्नी ने पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।  जांघ के दौरान दोनों पक्षों के बीच निम्न न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता हुईं, लेकिन  पति निम्न न्यायालय के समक्ष आरंभ मध्यस्थता कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए पति ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482केअंतर्गत एक याचिका उच्च न्यायालय में संस्थित की और पति के अधिवक्ता के साथ-साथ  पत्नी के अधिवक्ता की सहमति से मामला उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को प्रेषित गया। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने मामला मध्यस्थता में  प्रस्तुत किया और मध्यस्थता सफल रही और पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ उसके वैवाहिक घर में रहने के लिए तैयार हो गई है और पत्नी आपराधिक मामले में लंबित कार्यवाही को वापस लेने पर सहमत हो गई है। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों का हवाला दिया जिनके आधार पर

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