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Showing posts from December 18, 2021

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

वकीलों के विरुद्ध शिकायत के निस्तारण के बारे में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा।

दिनांक 17/12/2021 को, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य बार परिषदों को निर्देश दिया कि वे अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा धारा ३५ अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के अन्दर तेजी से करें, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी में वर्णित है।                 न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद के समक्ष कार्यवाहियों का भी तेजी से निपटारा किया जाना चाहिए।      न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना की खंडपीठ के अनुसार केवल असाधारण मामलों में ही वैध कारण के आधार पर कार्यवाही बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की जा सकती है।                   उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1273 शिकायतें बीसीआई को हस्तांतरित की गई हैं, इसलिए ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त निर्देशों/टिप्पणियों के अलावा, बेंच ने निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए:-     बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को शिकायतों को देखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अनुभवी अधिवक्ताओं को जांच अधिकारियों के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार करना चाहिए।      जांच अधिक

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