Posts

Showing posts from April 30, 2022

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया से अधिक मामला साबित होना चाहिए

 जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा, "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण वह है जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक हो जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अखंडित रह जाता है, तो दोषसिद्ध हो जाएगी।" धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता विचारण न्यायालय  को उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति देती है, जिसका नाम आरोप पत्र में नहीं है, अगर विचारण के दौरान उस व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत सामने आता है। इस मामले में विचारण न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता को आरोपी के रूप में समन करने और हत्या के एक मामले में विचारण का सामना करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। विचारण न्यायालय ने कहा कि न तो शिकायतकर्ता (पीडब्लू 1) और न ही उसके पिता (पीडब्लू 2) प्रत्यक्षदर्शी थे और केवल अपीलकर्ता द्वारा बिजली के तार को हटाने के बारे में कहा गया है और इस तथ्य को जांच अधिकारी ने तब भी देखा जब आरोप पत्र दायर किया गया और जांच अधिकारी ने वर्

Popular posts from this blog

सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है।

क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है

Kanunigyan :- भरण पोषण का अधिकार :