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Showing posts from January, 2022

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या तलाक की डिक्री के विरुद्ध लम्बित अपील के दौरान पत्नी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125केअंतर्गत भरण-पोषण भत्ता की मांग कर सकती हैं।

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सैयद आफताब हुसैन रिजवी की पींठ ने पति द्वारा दायर एक ऐसी पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि परिवार न्यायालय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण का आदेश नहीं दे सकता था, जब हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत उसके पक्ष में पहले ही तलाक दे दिया गया था।    फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया  गया है।  उक्त आक्षेपित आदेश द्वारा विपक्षी संख्या  २ के पक्ष में धारा 125 सीआरपीसी के तहत  25,00000/ रुपये की भरण-पोषण राशि प्रदान की गई।  विपक्षी संख्या 2 ने जबाव प्रस्तुत किया कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और बाद में उसे उसके पिता के साथ उसके मायके में छोड़ दिया गया था।  विपक्षी दल ने उसकी अनदेखी करना शुरू कर दिया और उससे विवाह को बनाए नहीं रखा, वास्तव में उसे छोड़ दिया।  इसके अलावा, उसने कहा कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जबकि विरोधी पक्ष  वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर है, और उसका वेतन 80,000 रुपये प्रति माह है।  इसलिए, विपक्षी संख्या 2 ने 40,000 रुपये के भ

क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा (156)3 मजिस्ट्रेट को अन्वेषण पर निगरानी करने की शक्ति को भी सम्मिलित करती है। Is Section 156(3) CrPC Includes Power of Magistrate to Monitor Investigation,

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसला दिया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) अन्वेषण की निगरानी की मजिस्ट्रेट की शक्ति को शामिल करने के लिए भी पर्याप्त है। इसलिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन करना चाहिए।  जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे (२०१६) 6 एस एस सी 277 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की। जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक व्यक्ति जो किसी मामले में अन्वेषण के तरीके से असंतुष्ट है, वह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है।  गौरतलब है कि सुधीर भास्करराव तांबे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 2 एससीसी 409 के फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है कि उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है या पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत होने पर उचित जांच नहीं हो रही है तो पीड़ित व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्याय

क्या बेटियां मृत पिता की स्व-अर्जित और अन्य संपत्तियों को विरासत में पाने की हकदार हैं। Are daughters entitled to herietance in property of fatherl

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भारतीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 21 जनवरी 2022 को कहा कि एक पुरुष हिंदू की बेटियां अपने मृत पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व-अर्जित और अन्य संपत्तियों को विरासत में पाने की हकदार होंगी और अन्य संपार्श्विक पर वरीयता प्राप्त करेंगी।  उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला  मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर दिया है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं और विधवाओं के संपत्ति अधिकारों से संबंधित है।  "यदि एक मृत  हिंदू पुरुष की  निर्वसीयत  संपत्ति जो एक स्व-अर्जित संपत्ति है या एक सहदायिक या एक पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में प्राप्त की जाती है, तो वह उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित होगी न कि उत्तरजीविता द्वारा, और एक बेटी  पुरुष हिंदू के अन्य संपार्श्विक (जैसे मृतक पिता के भाइयों के पुत्र/पुत्रियों) पर वरीयता प्राप्त करते हुए ऐसी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी।  पीठ किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में बेटी के अपने पिता की स्व-अर्जित संपत्ति को विरासत में लेने के अधिकार से संबंधित कानूनी मुद्दे पर विचार कर रही थी।  न्यायमू

क्या परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 दीवानी न्यायालय में सिविल वादों के दायर करने पर लागू नहीं होती है। Is section 5 of Limitation Act not applicable to the filling of civil suits in civil court.

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 उच्चतम न्यायालय ने 21 जनवरी 2022 को एक निर्णय दिया है  कि परिसीमा अधिनियम,1963 की धारा 5 दीवानी न्यायालय में सिविल वादों के दायर करने पर लागू नहीं होती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने एनसीडीआरसी द्वारा दिए गए उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें उसने कहा था कि शिकायतकर्ता सक्षम सिविल न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है और यदि वह एक सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने का विकल्प चुनता है, तो वह परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के वकील का यह बयान भी दर्ज किया कि  यदि शिकायतकर्ता द्वारा दीवानी न्यायालय में कार्यवाही की जाती है तो बैंक परिसीमा अधिनियम के मुद्दे पर आपत्ति नहीं करेगा। न्यायालय ने कहा  "राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित इस तरह का एक अवलोकन/आदेश परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की पूरी तरह से अनभिज्ञता में है, क्योंकि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 सिविल कोर्ट में दीवानी मुकदमे के संस्थित करने पर लागू नहीं होती है।"    परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता क

क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और अजमानतीय ह

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय दण्ड संहिता की धारा506 के अंतर्गत आपराधिक धमकी के लिए सजा का अपराध एक संज्ञेय अपराध है।  जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बैंच ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 31 जुलाई 1989 में प्रकाशित एक अधिसूचना को उल्लेखित किया है। इसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत कोई भी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।  न्यायालय ने यह भी कहा मेटा सेवक उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1995 सीजे इलाहाबाद  के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने उक्त अधिसूचना को क़ायम रखते हुए निर्णय दिया था और इस निर्णय को एरेस रोड्रिग्स बनाम विश्वजीत पी. राणे (2017) 11 एससीसी 62 में उच्चतम न्यायालय ने भी अनुमोदित किया था। क्या है पूरा मामला   वर्तमान मामले में पीड़ित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत एक आवेदन संस्थित किया जिसमें आरोप लगाया था कि याची राकेश कुमार शुक्ला ने उसकी मृत्यु करने के आश

क्या बेटियों के विवाह पर होने वाले खर्च को देने के लिए पिता उत्तरदायी है

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेटियो के विवाह पर आने वाले खर्च को लेकर एक बड़ा निर्णय किया है. न्यायालय ने कहा है कि विवाह पर आने वाले सभी खर्च की जिम्मेदारी पिता की होगी.  बेटियों के विवाह  को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बडा निर्णय पारित किया गया है। यह निर्णय बेटियो के विवाह पर आने वाले खर्च के संबंध में है। उच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा है कि बालिग बेटी के भरण-पोषण और उसके विवाह पर आने वाले खर्च का दायित्व पिता का होगा और वे इस दायित्व से बच नहीं सकते। ‘ कन्या दान’ एक हिंदू पिता का गंभीर और पवित्र दायित्व बेटियों के विवाह के संबंध में न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने यह निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को उसकी बेटियों के विवाह के खर्च के मामले में सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कहा कि ‘कन्या दान’ एक हिंदू पिता का गंभीर और पवित्र दायित्व है। न्यायालय ने व्यक्ति को उसकी बड़ी बेटी के विवाह के लिए 35 लाख और छोटी बेटी के विवाह के लिए 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। पिता की तर्कों को न्यायालय ने खारिज किया इस मामले में पिता द्वारा दलीलें दी गयी थीं कि उनकी बेटी

क्या पारिवारिक विवाद में समझौता होने पर अपराधिक मामले को निरस्त किया जा सकता है

 जस्टिस राजीव सिंह ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संस्थित अर्जी को स्वीकार कर लिया और पति के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। विवाद की पृष्ठभूमि  पत्नी ने पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।  जांघ के दौरान दोनों पक्षों के बीच निम्न न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता हुईं, लेकिन  पति निम्न न्यायालय के समक्ष आरंभ मध्यस्थता कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए पति ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482केअंतर्गत एक याचिका उच्च न्यायालय में संस्थित की और पति के अधिवक्ता के साथ-साथ  पत्नी के अधिवक्ता की सहमति से मामला उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केंद्र को प्रेषित गया। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने मामला मध्यस्थता में  प्रस्तुत किया और मध्यस्थता सफल रही और पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ उसके वैवाहिक घर में रहने के लिए तैयार हो गई है और पत्नी आपराधिक मामले में लंबित कार्यवाही को वापस लेने पर सहमत हो गई है। पति-पत्नी के अधिवक्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों का हवाला दिया जिनके आधार पर

उच्चतम न्यायालय ने पुनः परिसीमा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए

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 उच्चतम न्यायालय ने पुनः परिसीमा अवधि बढ़ाने के आदेश दिए; दिनांक15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को परिसीमा से बाहर रखा है। भारतीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर विचार करते हुए न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में सभी प्रकार के मामलों को संस्थित करने की परिसीमा अवधि को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आदेश में कहा "दिनांक 23.03.2020 के आदेश को बहाल किया जाता है। साथ ही बाद के आदेश दिनांक 08.03.2021, 27.04.2021 और 23.09.2021 की निरंतरता में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के अंतर्गत निर्धारित परिसीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए परिसीमा से बाहर रखा जाएगा।" आगे के निर्देश इस प्रकार हैं, 2. नतीजतन, 03.10.2021 को शेष परिसीमा अवधि, यदि कोई हो, 01.03.2022 से उपलब्ध हो जाएगी। 3. ऐसे मामलों में जहां परिसीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो गई होगी, शेष परिसीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजू

क्या किसी महिला को कारागार में निरूद्ध पति से दाम्पत्य संबंध स्थापित करने का अधिकार है

 क्या कारागार में निरूद्ध व्यक्ति से दाम्पत्य संबंध बनाने का उसकी पत्नी को कानूनी अधिकार है। आओ इसके सम्बन्ध में जाने एक व्यक्ति गुरुग्राम के जिला कारागार में हत्या के अपराध में निरूद्ध है। उसकी पत्नी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पति से दाम्पत्य संबंध स्थापित चाहती है। इस संबंध में पत्नी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अर्जी दाखिल की है। इस मामले पर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ सुनवाई करेगी। पति से संबंधों के लिए महिला ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका।   एक महिला ने अपने पति से वैवाहिक संबंध बनाने  के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की  है। इस अर्जी में पत्नी ने अपने वंश वृद्धि के लिए कारागार में निरूद्ध पति से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की मांग की है जिस पर उच्च न्यायालय की नियमित पीठ सुनवाई करेगी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस एचएस मदान की पीठ ने कहा कि इस मामले में नियमित पीठ ही सुनवाई करे। इसी के साथ पीठ ने मामले को नियमित पीठ द्वारा सुनवाई के लिए 27 जनवरी तक स्थगित कर दिया। इससे पूर्व सुनवाई पर इस मामले में  उच्च न्याय

क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 जमानतीय और शमनीय है

 भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की प्रकृति के संबंध में आज भी यह भ्रम है कि क्या  धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध जमानतीय है या गैर-जमानतीय। शमनीय है या अशमनीय। इस लेख में प्रासंगिक वैधानिक उपबन्धो, विधिक संशोधनों, राजपत्र अधिसूचनाओं और न्यायशास्त्रीय विकास का विश्लेषण करते हुए उक्त भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा ३२४ मूल रूप से आईपीसी की धारा ३२४ के प्रावधान निम्न है: "आईपीसी की धारा 324: खतरनाक हथियारों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धारा 334 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर स्वेच्छा से गोली मारने, छुरा घोंपने, काटने से चोट का कारण बनता है, जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे मृत्यु होने की संभावना है। इसमें किसी भी गर्म पदार्थ, जहर, संक्षारक पदार्थ, किसी विस्फोटक पदार्थ या किसी भी ऐसे पदार्थ से जो मानव शरीर को श्वास लेने, निगलने या रक्त प्रवाह में हानिकारक है, ऐसे अपराधी को तीन वर्ष अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अपराध की प्रकृति को देखत

क्या अपीलीय न्यायालय अपील को अधिवक्ता के उपस्थित रहते हुए बहस करने से इन्कार करने पर गुण दोष के आधार पर निरस्त कर सकता है

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि जब एक अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि अपीलकर्ता के वकील  अदालत में  उपस्थित हैं, लेकिन किसी भी कारण से उस पर बहस करने से इनकार करते हैं, तो अपील  आदेश 41 नियम १७(१) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत  गुण दोष के आधार पर निरस्त नहीं की जा सकती हैं ।  यह ध्यान रखना चाहिए है कि आदेश 41 नियम 17 सीपीसी के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय उन मामलों में गुण-दोष के आधार पर अपील को खारिज नहीं कर सकता है, जहां निर्धारित दिन पर, या किसी अन्य दिन जिस पर सुनवाई स्थगित की गई है है, अपीलकर्ता के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित  है लेकिन बहस न करें।  इस मामले में, न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की खंडपीठ ने एक जानकी प्रसाद की दूसरी अपील पर विचार करते हुए निम्नलिखित कथन किया:  "... आदेश 41 नियम 17सीपीसी का स्पष्टीकरण उन मामलों में भी लागू होता है जहां अपीलकर्ता के वकील, हालांकि अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, जब अपील को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, लेकिन अपील पर बहस करने से इनकार

मोटर वाहन दुर्घटना में मरने वाले गैर कमाई वाले व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी माननी चाहिए

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय में कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना में हुई मृत व्यक्ति की वार्षिक सम्भावित आय २५००० रुपए से कम नहीं मानी जा सकती। न्यायमूर्ति के जे ठक्कर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उच्चतम न्यायालय  सरकार को पहले ही आदेश दे चुकी है कि सरकार इस संबंध में वाहन दुर्घटना अधिनियम की अनुसूची II में आवश्यक संशोधन करे, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। जे वर्तमान समय में मुद्रास्फीति की दर,  रुपये की गिरती हुई कीमत और खर्च को देखते हुए किसी की मानक आय 25,000 रुपये से कम होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने रुप चन्द्र के निवासी कानपुर देहात के अपील को स्वीकार करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण द्वारा निर्धारित 1,80,000 रुपये के प्रतिकर में संशोधन करते हुए पीड़ित परिवार को 4,70,000 रुपये देने का निर्देश दिया। 18 मार्च 2018 को अपीलकर्ता रूप चंद्रा के सात वर्षीय पुत्र को ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। वादी ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण में द

क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने पर सम्पत्ति जब्त होना निश्चित है

 २७दिसम्बर,२०२१ के बाद अब यह निश्चित हो गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर उतर प्रदेश गिरोह अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगा तो उसकी संपत्ति जब्त होना निश्चित है क्योंकि इस तारीख से नई नियमावली लागू होने के बाद डीएम के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेशगैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्यवाही अब गैंगस्टर अधिनियम नियमावली से की जाएगी। इसके पूर्व संपत्ति जब्त करना एक विकल्प के रूप में था और भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न निर्णय लिया जा सकता  था। गिरोह बन्दी अधिनियम की कार्यवाही होने पर अब अन‍िवार्य रूप से संपत्‍त‍ि जब्‍त होगी।  उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने पर आरोपित की संपत्ति अनिवार्य रूप से उद्घघृत कर ली जाएगी। उत्तर  प्रदेश राज्य में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली-2021 में इसका उपबंध किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्यवाहियां अब गैंगस्टर अधिनियम नियमावली से की जाएगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था और अलग-अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता था।  गोरखपुर के पुलिस लाइन में हुई कार्यशाला में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बी

क्या चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकृत नहीं होने पर बीमा कंपनी प्रतिकर से बच सकती है

  क्या दुर्घटना के समय चालक अनुज्ञप्ति नवीनीकृत  नहीं होने पर बीमा कंपनी प्रतिकर देने के उत्तरदायित्व से बच सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय दिया है जिससे यह मत व्यक्त किया है कि यदि दुर्घटना के समय चालक अनुज्ञप्ति रिन्यू नहीं है तो भी बीमा कंपनी को पीड़ित को प्रतिकर का भुगतान करना होगा। वह प्रतिकर देने से नहीं बच सकती। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। न्यायालय ने कहा कि चालक अनुज्ञप्ति का रिन्यूअल नहीं होने से यह साबित नहीं होता है कि चालक वाहन चलाने में सक्षम नहीं था। यदि कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने से बचना चाहती है, तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि चालक वाहन चलाने के लिए अयोग्य था।  इसलिए बीमा कंपनी दावे के भुगतान के लिए उत्तरदायी है। बीमा कंपनी इस आधार पर छूट नहीं प्राप्त कर सकती कि चालक की अनुज्ञप्ति का रिन्यूअल नहीं कराया गया है। घटना 22 जुलाई १९९२ की मेरठ जनपद की है। बस चालक सुधीर मोहन तनेजा बस को साइड में करते समय ट्रक की चपेट में आ गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता 

क्या अपराधिक विचारण में दोषमुक्त होने का अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

 उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि किसी आपराधिक विचारण में दोषमुक्त होने का अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपराधिक विचारण और अनुशासनात्मक कार्यवाही दोनों मामलों में सबूत के मानक भिन्न भिन्न हैं और कार्यवाही भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए संचालित होती है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने औद्योगिक अधिकरण द्वारा पारित एक आदेश को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि जिसमें महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के चालक को बहाल करने का निर्देश दिया गया था जिसकी सेवाओं को अनुशासनात्मक जांच के बाद समाप्त कर दिया गया था। चालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी क्योंकि वह जिस बस को चला रहा था, उसकी जीप से टक्कर हो गई, जिससे चार यात्रियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। अधिकरण द्वारा यह पाया गया कि चालक की ओर से लापरवाही की गई थी और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। अधिकरण ने माना कि आपराधिक मामले में दोषमुक्त होना कर्मचारी के बचाव में नहीं आएगा क्योंकि आपराधिक मामले में बरी होने का कारण जांच अधिकारी, पंच के लिए स्पॉट पंचनामा आदि

भारत में विवाह का पंजीकरण कैसे कराएं

  विवाह  प्रमाण पत्र  यदि आप विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए विवाह पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं । उसके लिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा भाग दौड़ से भी बचा जा सकता है। इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते  हैं। विवाह पंजीकरण कराने के लिए आपको एक निर्धारित शुल्क  भी अदा करना होगा। यदि आप समय से विवाह पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यह शास्ति की राशि अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। विवाह पंजीकरण का उद्देश्य जैसे कि  सभी लोग जानते हैं कि शादी के बाद कुछ महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि घरेलू हिंसा, बाल विवाह, पति की मृत्यु हो जाने पर पति के रिश्तेदारों द्वारा घर से निकाला जाना आदि। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है ताकि महिलाओं के साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार को रोका जा सके। अब सभी धर्म के नागरिकों को यह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। विवाह पंजीकरण के लाभ तथा विशेषताएं  1.विवाह प्र

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