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जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता

 बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि, बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश एस. पाटिल की पीठ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 506 के अंतर्गत  विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में, विपक्षी संख्या 2 – सुखबीर ने आवेदक से ऋण लिया था और 1,50,000 / – की राशि देय थी और वह पिछले दो वर्षों से इसे चुका रहा था, लेकिन अभी भी घटना की तारीख यानी 08.05.2021 तक 45,000/- की राशि बकाया थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि आवेदक उसके घर गया और उसके पुत्र कृष्णा के सामने उसके साथ-साथ कृष्णा से भी कहा कि उन दोनों को 45,000/- रुपये की राशि वापस कर दे, अन्यथा वह उन्हें गाँव और यह भी कि वह उन्हें दुनिया में रहने नहीं देगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस धमकी से उसका पुत्र कृष

पत्नी में न केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बल्कि आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन से वास्तव में विवाहित महिला को भी शामिल करना चाहिए।

 हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, पत्नी में न केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बल्कि आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन से वास्तव में विवाहित महिला को भी शामिल करना चाहिए।  जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 (4) के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा कर रही थी, जिसके तहत पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन  को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और आवेदक को गैर-आवेदक/पत्नी को भरण-पोषण के रूप में रु.10,000/- प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।  इस मामले में, शादी के बाद पति-पत्नी कुछ समय तक जीवित रहे, हालांकि, जल्द ही पत्नी को आवेदक / पति द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वह कई दिनों तक बिना भोजन के एक बंद कमरे में कैद रहती थी। पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहता था। उसे उसके पति ने छोड़ दिया था और उसे अपने पैतृक घर में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसने आवेदक/पति से भरण-पोषण के रूप में रु. 2

यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता।

 हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि कुरान के अनुसार यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें वादी के दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा संस्थित किया गया था। इस मामले में, प्रतिवादी/पत्नी के पिता ने प्रतिवादी को अपनी अचल संपत्ति उपहार में दी है और वह अपने बूढ़े पिता के साथ रह रही है, जिसकी उम्र 93 वर्ष से अधिक बताई जा रही है और वह उसकी सारी देखभाल देख रहा है। अपीलकर्ता/पति ने दूसरी शादी कर ली है और तथ्य को दबा दिया है, लेकिन दूसरी शादी के तथ्य और यह भी कि कुछ बच्चे दूसरी पत्नी के साथ विवाह से पैदा हुए थे, अपीलकर्ता के अपने गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया था। पति ने न तो पत्नी को दूसरी शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया और न ही पत्नी को विश्वास दिलाया क

क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करन हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है?

 हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करने के फैसले को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है? जस्टिस अतुल चंदुरकर और उर्मिला जोशी-फाल्के की पीठ के अनुसार एक महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार देखते हुए, पति द्वारा पारिवार न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर उस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपनी पत्नी की याचिका को अनुमति दी गई और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की मांग करने वाले पति की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में, दंपति शिक्षक हैं और पति ने आरोप लगाया कि 2001 में उनकी शादी के बाद से पत्नी ने काम करने पर जोर दिया और उसी के लिए अपनी दूसरी गर्भावस्था को भी समाप्त कर दिया, जिससे उसे क्रूरता का शिकार होना पाया। उन्होंने आगे दावा किया कि पत्नी ने 2004 में अपना ससुराल छोड़ दिया और उसे भी छोड़ दिया। दूसरी ओर, पत्नी ने दावा किया कि उसने मातृत्व स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने पहले

एक बार पराए मर्द से संबंध बनाए जाने पर पति पत्नी को भरण-पोषण से देने से इनकार नहीं कर सकता है।

पंजाबब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने  एक फैसले में कहा है कि यदि पत्नी बार-बार पराए मर्द के साथ संबंध बनाए तो उसे व्यभिचार मानते हुए भरण-पोषण देने से इनकार किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार पराए मर्द से संबंध बनाए जाने पर पति पत्नी को भरण-पोषण से देने से इनकार नहीं कर सकता है।  परिवार न्यायालय में दायर एक याचिका में पत्नी ने खुद के लिए और अपने तीन नाबालिग बच्चों की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत यह कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि उसकी विवाह अप्रैल 2004 में हुआ था। लेकिन याचिकाकर्ता (पति) ने उसकी उपेक्षा की है, उसे और 3 बच्चों को भरण पोषण करने से से मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के आरोपों का इस आधार पर विरोध किया कि उसके विवाहेत्तर संबंध थे।और उसने मई 2005 में लिखित रूप में इसे स्वीकार किया था।  जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता याचिकाकर्ता ने बच्चों का बॉयोलॉजिकल पिता होने पर भी संशय जताया। याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पेश साक्ष्यों को कोर्ट द्वारा एग्जामिन करने के बाद, उसने एक हस्तलेख विशेषज्ञ के माध्यम से पत्नी द्वारा 2005 में लिखे गए पत्र

रिश्ता कितना ही करीबी क्यों न हो, गवाही को खारिज करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि एक रिश्ता कितना ही करीबी क्यों न हो, गवाही को खारिज करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है और गर्भवती सौतेली मां और भाई-बहनों की हत्या के मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की पीठ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दायर मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी। इस मामले में आरोपी शमशाद ने अपनी गर्भवती सौतेली मां को उसके तीन बच्चों यानी सौतेले भाई-बहनों के साथ मारपीट कर और महत्वपूर्ण अंगों पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। प्राथमिकी उनके ही पिता अब्दुल राशिद ने दर्ज कराई थी। पीठ के समक्ष विचार का प्रश्न था: क्या अपीलकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए उत्तरदायी है? उच्च न्यायालय ने पाया कि किसी अज्ञात स्थान से जांच अधिकारी सहित किसी अन्य को किसी वस्तु की बरामदगी एक ऐसा तथ्य है जो पुष्टिकरण सिद्धांत को रेखांकित करता है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के केंद्र

क्या धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही समाप्त करते समय संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में मजिस्ट्रेट टिप्पणी कर सकता है

 धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही समाप्त करते समय संपत्ति पर पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में मजिस्ट्रेट टिप्पणी नहीं कर सकते।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवानी मुकदमों के लंबित होने के कारण सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्यवाही को समाप्त करते हुए एक मजिस्ट्रेट कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है या संबंधित संपत्ति के लिए पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है।  सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 145 उन मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित है जहां भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है। यह प्रावधान करता है कि 'जब भी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग होने की संभावना है, तो वह लिखित रूप में एक आदेश दें, जिसमें उसके संतुष्ट होने का आधार बताया गया हो। इस तरह के विवाद में संबंधित पक्षों को एक निर्दिष्ट तिथि और समय पर व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा अपने न्यायालय में उपस्थित होने के

मोटर वाहन दुर्घटना में मरने वाले गैर कमाई वाले व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी माननी चाहिए

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय में कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना में हुई मृत व्यक्ति की वार्षिक सम्भावित आय २५००० रुपए से कम नहीं मानी जा सकती। न्यायमूर्ति के जे ठक्कर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि उच्चतम न्यायालय  सरकार को पहले ही आदेश दे चुकी है कि सरकार इस संबंध में वाहन दुर्घटना अधिनियम की अनुसूची II में आवश्यक संशोधन करे, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। जे वर्तमान समय में मुद्रास्फीति की दर,  रुपये की गिरती हुई कीमत और खर्च को देखते हुए किसी की मानक आय 25,000 रुपये से कम होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने रुप चन्द्र के निवासी कानपुर देहात के अपील को स्वीकार करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण द्वारा निर्धारित 1,80,000 रुपये के प्रतिकर में संशोधन करते हुए पीड़ित परिवार को 4,70,000 रुपये देने का निर्देश दिया। 18 मार्च 2018 को अपीलकर्ता रूप चंद्रा के सात वर्षीय पुत्र को ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। वादी ने मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के अंतर्गत मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण में द

क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने पर सम्पत्ति जब्त होना निश्चित है

 २७दिसम्बर,२०२१ के बाद अब यह निश्चित हो गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर उतर प्रदेश गिरोह अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगा तो उसकी संपत्ति जब्त होना निश्चित है क्योंकि इस तारीख से नई नियमावली लागू होने के बाद डीएम के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेशगैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्यवाही अब गैंगस्टर अधिनियम नियमावली से की जाएगी। इसके पूर्व संपत्ति जब्त करना एक विकल्प के रूप में था और भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न निर्णय लिया जा सकता  था। गिरोह बन्दी अधिनियम की कार्यवाही होने पर अब अन‍िवार्य रूप से संपत्‍त‍ि जब्‍त होगी।  उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होने पर आरोपित की संपत्ति अनिवार्य रूप से उद्घघृत कर ली जाएगी। उत्तर  प्रदेश राज्य में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली-2021 में इसका उपबंध किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्यवाहियां अब गैंगस्टर अधिनियम नियमावली से की जाएगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था और अलग-अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता था।  गोरखपुर के पुलिस लाइन में हुई कार्यशाला में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बी

राशन डीलर की अनियमितताओं की जांच के लिए शिकायत कैसे करे।

 राशन डीलर राशन वितरण में इसलिए अनियमितता कर पाता है क्योंकि अधिकतर लोग यह नही जानते कि डीलर की शिकायत कहां  और कैसे करें ? लेकिन यदि राशन कार्ड धारक  जागरूक नहीं होगा, तो राशन डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी करते रहेंगे। इसलिए हमको यह जानना बहुत आवश्यक है कि राशन डीलर की शिकायत कैसे और कहां करें ? चलिए  इसके बारे में  पूरी जानकारी  बताते है। राशन डीलर की शिकायत कैसे करें ? राशन डीलर की शिकायत करने के लिए सभी राज्यों के खाद्य विभाग ने  हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप उस शिकायत नंबर पर फोन करके  राशन डीलर की शिकायत कर सकते है। नीचे तालिका में  राज्य का नाम एवं राशन डीलर का शिकायत नंबर दिया गया है राज्य का नाम-- शिकायत नंबर आंध्रप्रदेश -१८००-४२५-२९७७ अरुणाचल प्रदेश -०३६०२२४४२९० असम -1800-345-3611 बिहार 1800-3456-194 छ्त्तीसगढ़ 1800-233-3663 गोवा -      1800-233-0022 गुजरात 1800-233-5500 हरियाणा 1800-180-2087 हिमाचल प्रदेश 1800-180-8026 झारखंड 1800-345-6598, १८००-212-5512 कर्नाटक   १८००-425-1550 मध्यप्रदेश   181 महाराष्ट्र 1800-22-4950 मणिपुर 1800-345-3821 मेघालय

क्या बीमा कंपनी बीमाधारक द्वारा बताई वर्तमान चिकित्सा स्थिति का हवाला देकर दावा को खारिज कर सकती है।

 उच्चतम न्यायालय ने बीमा धारकों के पक्ष में एक बड़ा फैसला किया है। अब बीमा कंपनी बीमाधारक द्वारा बताई वर्तमान चिकित्सा स्थिति का हवाला देकर दावा को खारिज नहीं कर सकती। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच ने कहा कि प्रस्तावक का कर्तव्य है कि वह बीमाकर्ता को दी जाने वाली जानकारी में सभी महत्वपू्र्ण तथ्यों का उल्लेख करें। यह माना जाता है कि प्रस्तावक बीमा से जुड़ी सभी जानकारी को जानता है। बैंच ने कहा, 'हालांकि वह जो जानकारी देता है, वह उसके वास्तविक ज्ञान तक सीमित नहीं है।' यह उन भौतिक तथ्यों तक है, जो कार्य की सामान्य प्रक्रिया में उसे जानना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि एक बार बीमाधारक की मेडिकल स्थिति का आकलन करने के बाद पॉलिसी जारी हो जाए, तो बीमाकर्ता उस मौजूदा चिकिस्ता स्थिति का हवाला देकर दावा खारिज नहीं कर सकता जिसे बीमाधारक ने प्रस्ताव फॉर्म में बताया था।  सर्वोच्च न्यायालय मनमोहन नंदा द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के विरुद्ध संस्थित अपील पर सुनवाई कर रहा था। दरअसल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने यूएस में इलाज के खर्चे का नंदा का दावा खारिज कर दिया था

क्या किराएदार किसी भवन का स्वामी बन सकता है और किरायानामा 11 महीने ही क्यों बनाया जाता है

 किराया अनुबंध और किरायानामा के लिए क्या क्या कार्य आवश्यक होते हैं यह जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आओ जानते हैं उन सभी आवश्यक बातों को। जो कि निम्न प्रकार हैं-  अनुबंध और किराए की रसीद आवश्यक है किराएदारी के मामलों  में अक्सर यह देखा गया है कि किराया एग्रीमेंट और किराए की रसीद के सम्बन्ध में मकान स्वामी और किराएदार सतर्क नहीं होते हैं। भवन स्वामी भी अपना किरायानामा बनवाने में चूक करते है और किराएदार भी इस पर बल नहीं देते हैं जबकि यह बहुत घातक हो सकता है। किसी भी संपत्ति को किराए पर देने  पूर्व उसका किरायानामा निष्पादित किया जाना चाहिए और हर महीने के किराए की वसूली की  भवन स्वामी द्वारा किराएदार को किराया प्राप्ति की रसीद देना चाहिए । ऐसा करने से  सबूत भविष्य के लिए उपलब्ध रहते हैं। और इससे  भविष्य में यह साबित किया जा सकता है कि जो व्यक्ति भवन पर अपना कब्जा बना कर बैठा है वह भवन पर एक किराएदार की हैसियत से है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो भवन पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति यह भी क्लेम कर सकता है कि वह भवन स्वामी की

वकीलों के विरुद्ध शिकायत के निस्तारण के बारे में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा।

दिनांक 17/12/2021 को, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य बार परिषदों को निर्देश दिया कि वे अधिवक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा धारा ३५ अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष के अन्दर तेजी से करें, जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 36 बी में वर्णित है।                 न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद के समक्ष कार्यवाहियों का भी तेजी से निपटारा किया जाना चाहिए।      न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना की खंडपीठ के अनुसार केवल असाधारण मामलों में ही वैध कारण के आधार पर कार्यवाही बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की जा सकती है।                   उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1273 शिकायतें बीसीआई को हस्तांतरित की गई हैं, इसलिए ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त निर्देशों/टिप्पणियों के अलावा, बेंच ने निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए:-     बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को शिकायतों को देखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अनुभवी अधिवक्ताओं को जांच अधिकारियों के रूप में सूचीबद्ध करने पर विचार करना चाहिए।      जांच अधिक

क्या एक समय पर कोई किसी व्यक्ति का ऐटोर्नी और अधिवक्ता हो सकता है। what anyone can be an advocate and attorney of a person at same time

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा है कि वकीलों द्वारा मुवक्किलों की पावर ऑफ अटॉर्नी रखने और उनके वकील के रूप में कार्य करने की प्रथा अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के विरुद्ध है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा न हो और रजिस्ट्री को निचली अदालतों में आदेशों की प्रति प्रसारित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने एक ही संपत्ति से जुड़े तीन अलग-अलग मुकदमों की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अमरजीत सैनी के पास एक वादी की पावर ऑफ अटॉर्नी थी और वह उनके वकील के रूप में भी कार्य कर रहा था और क्या कानून के तहत ऐसी व्यवस्था की अनुमति है? अदालत के समक्ष, सैनी ने प्रस्तुत किया कि वह अपना वकालतनामा वापस ले लेंगे और वकील के रूप में वादी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद को सेटलमेंट डीड के जरिए सुलझा लिया गया है। सबमिशन सुनने के बाद, बेंच ने कहा कि मामले में आगे के आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और पक्षों को 28/01/2022 को ट्रायल कोर्ट के सम

क्या अभियुक्त आत्मसमर्पण करने के बाद भी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकता है।

आत्मसमर्पण या नियमित जमानत के लिए आवेदन करने का विकल्प अग्रिम ज़मानत ख़ारिज करने का आधार नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट। मंगलवार को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सिर्फ इसलिए कि पार्टियों के लिए आत्मसमर्पण करने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए छूट है, यह आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह मत व्यक्त किया है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी अभियुक्त अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने यह टिप्पणी की। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता दूसरी जमानत याचिका दायर नहीं कर सकता है और शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार, उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा और फिर नियमित जमानत के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्याया

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