Posts

Showing posts from February 9, 2022

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या सरकारी साक्षियों के साक्ष्य से पहले निजी साक्षियों का साक्ष्य पूरा होना चाहिए।

 न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने एक आपराधिक अपील का निपटारा करते हुए कहा, "हम उम्मीद करेंगे कि विचारण न्यायालय सरकारी साक्षियों की गवाही से पहले निजी साक्षियों की गवाही लेगा।" न्यायालय ने कहा कि मुख्य गवाही के पूरा होने के बाद दिए गए लंबे स्थगन, बीतते समय के साथ कई बार बचाव पक्ष को उन साक्षियों पर प्रभावी होने में सहायता करते हैं। वर्तमान मामले में, एक साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान घटना का जिक्र किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद प्रतिपरीक्षा में उसने न्यायालय के समक्ष की गई अपनी मुख्य परीक्षा के तथ्यों पर विवाद किया । विचारण न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध कर दिया । उच्च न्यायालय ने अपील में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी अपील को निरस्त करते हुए कहा कि 'विनोद कुमार बनाम पंजाब सरकार, (2015) 3 एससीसी 220' मामले में यह न्यायालय पहले से ही एक ऐसी स्थिति से निपट चुका है, जहां एक साक्षी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुरूप साक्ष्य देने के बाद पूरी तरह से मुकर गया था और ऐसा लंबे स्थगन के कारण से तिकड़म की

Popular posts from this blog

सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है।

क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है

Kanunigyan :- भरण पोषण का अधिकार :