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Showing posts from September 26, 2022

जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

सत्र न्यायालय को न्यायिक दिमाग के आवेदन के बिना छोटे मुद्दों पर जमानत आवेदनों को खारिज नहीं करना चाहिए: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

 हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सत्र न्यायालय को न्यायिक दिमाग के उपयोग  के बिना छोटे मुद्दों पर जमानत आवेदनों को निरस्त नहीं करना चाहिए। जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की बेंच भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147/353 के अंतर्गत दर्ज केस  में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में, आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के आरोप के अनुसार आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। यह आगे कथन किया गया था कि आवेदक पर लगाया गया अपराध दो साल तक की सजा है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद, आवेदक ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन सत्र न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण किए बिना उसे खारिज कर दिया। पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था:क्या आवेदक को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं? पीठ ने अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई निदेशक के मामले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि “यदि कोई व्यक्ति, जो एक गैर-जमानती/संज्ञेय अपराध में आरोपी है, को जांच की अवधि के दौरान हिरासत में नहीं लिया गय

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