क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है
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हाल ही में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति भी अग्रिम जमानत ले सकता है।
न्यायमूर्ति अमन चौधरी की पीठ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 34 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के लिए दायर याचिका पर विचार कर रही थी।
इस मामले में, याचिकाकर्ता फरवरी 2020 में कनाडा गया था जैसा कि प्राथमिकी से स्पष्ट है और तब से वह वहीं था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का समय भी शामिल था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की भूमिका के लिए सामान्य व्यक्ति को छोड़कर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि घटना के 15 दिनों के बाद सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है।
राज्य के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से प्राथमिकी में और सुसाइड नोट में है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा मृतक से पैसे की मांग की जा रही थी।
पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इस आदेश द्वारा दी गई निर्धारित समय के भीतर जांच एजेंसी के साथ शामिल नहीं होता है और सहयोग नहीं करता है, तो यह अंतरिम आदेश खाली माना जाएगा।
केस शीर्षक: कुलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य
बेंच: जस्टिस अमन चौधरी
केस नंबर: सीआरएम-एम-42317-2022
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