राशन डीलर की अनियमितताओं की जांच के लिए शिकायत कैसे करे।
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राशन डीलर राशन वितरण में इसलिए अनियमितता कर पाता है क्योंकि अधिकतर लोग यह नही जानते कि डीलर की शिकायत कहां और कैसे करें ? लेकिन यदि राशन कार्ड धारक जागरूक नहीं होगा, तो राशन डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी करते रहेंगे। इसलिए हमको यह जानना बहुत आवश्यक है कि राशन डीलर की शिकायत कैसे और कहां करें ? चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी बताते है।
राशन डीलर की शिकायत कैसे करें ?
राशन डीलर की शिकायत करने के लिए सभी राज्यों के खाद्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप उस शिकायत नंबर पर फोन करके राशन डीलर की शिकायत कर सकते है। नीचे तालिका में राज्य का नाम एवं राशन डीलर का शिकायत नंबर दिया गया है
राज्य का नाम-- शिकायत नंबर
आंध्रप्रदेश -१८००-४२५-२९७७
अरुणाचल प्रदेश -०३६०२२४४२९०
असम -1800-345-3611
बिहार 1800-3456-194
छ्त्तीसगढ़ 1800-233-3663
गोवा - 1800-233-0022
गुजरात 1800-233-5500
हरियाणा 1800-180-2087
हिमाचल प्रदेश 1800-180-8026
झारखंड 1800-345-6598, १८००-212-5512
कर्नाटक १८००-425-1550
मध्यप्रदेश 181
महाराष्ट्र 1800-22-4950
मणिपुर 1800-345-3821
मेघालय 1800-345-3670
मिजोरम 1860-222-222-789, 1800-345-3891
नागालैंड 1800-345-3704, 1800-345-3705
ओड़िशा 1800-345-6724 / 6760
पंजाब 1800-3006-1313
राजस्थान 1800-180-6127
सिक्किम 1800-345-3236
तमिलनाडु 1800-425-5901
तेलंगाना 1800-4250-0333
त्रिपुरा 1800-345-3665
उत्तरप्रदेश 1800-180-0150
उत्तराखंड 1800-180-2000, 1800-180-4188
पश्चिम बंगाल १८००-345-5505
दिल्ली १८००-180-7106
कश्मीर 1800-180-7011
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 1800-343-3197
चण्डीगढ़ 1800-180-2068
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 1800-233-4004
लक्षद्वीप 1800-425-3186
पुदुच्चेरी 1800-425-1082
राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत कैसे करे।
यदि राशन डीलर के निशुल्क शिकायत फोन नंबर पर आपको कोई सहायता प्राप्त नहीं रही है या आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते है। राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत करने के लिए नीचे दिए गए बातों को फॉलो कीजिये –
पहले आप ऑफिसियल वेबसाइट nfsa.gov.in को ओपन कीजिये।
इसके बाद मेनू में Citizen Corner विकल्प को चुनें ।
फिर Online Grievance विकल्प पर क्लिक करें।
अब सभी राज्यों की लिस्ट खुलेगी। इसमें अपने राज्य का नाम चुनें।
अब आपके राज्य का शिकायत रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा।
इसके शिकायत फॉर्म में अपना पूरा विवरण भरना है।
इसके बाद आपको शिकायत के बारे में पूरा विवरण देना है।
शिकायत से सम्बंधित कोई अभिलेख आपके पास है तो उसे अपलोड कर देना है। इसके बाद खाद्य विभाग राशन डीलर की जांच करेगा और अनियमितता पाए जाने पर उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा।
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