जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

राशन डीलर की अनियमितताओं की जांच के लिए शिकायत कैसे करे।

 राशन डीलर राशन वितरण में इसलिए अनियमितता कर पाता है क्योंकि अधिकतर लोग यह नही जानते कि डीलर की शिकायत कहां  और कैसे करें ? लेकिन यदि राशन कार्ड धारक  जागरूक नहीं होगा, तो राशन डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी करते रहेंगे। इसलिए हमको यह जानना बहुत आवश्यक है कि राशन डीलर की शिकायत कैसे और कहां करें ? चलिए  इसके बारे में  पूरी जानकारी  बताते है।

राशन डीलर की शिकायत कैसे करें ?

राशन डीलर की शिकायत करने के लिए सभी राज्यों के खाद्य विभाग ने  हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप उस शिकायत नंबर पर फोन करके  राशन डीलर की शिकायत कर सकते है। नीचे तालिका में  राज्य का नाम एवं राशन डीलर का शिकायत नंबर दिया गया है

राज्य का नाम-- शिकायत नंबर

आंध्रप्रदेश -१८००-४२५-२९७७

अरुणाचल प्रदेश -०३६०२२४४२९०

असम -1800-345-3611

बिहार 1800-3456-194

छ्त्तीसगढ़ 1800-233-3663

गोवा -      1800-233-0022

गुजरात 1800-233-5500

हरियाणा 1800-180-2087

हिमाचल प्रदेश 1800-180-8026

झारखंड 1800-345-6598, १८००-212-5512

कर्नाटक   १८००-425-1550

मध्यप्रदेश   181

महाराष्ट्र 1800-22-4950

मणिपुर 1800-345-3821

मेघालय 1800-345-3670

मिजोरम 1860-222-222-789, 1800-345-3891

नागालैंड 1800-345-3704, 1800-345-3705

ओड़िशा 1800-345-6724 / 6760

पंजाब 1800-3006-1313

राजस्थान 1800-180-6127

सिक्किम 1800-345-3236

तमिलनाडु 1800-425-5901

तेलंगाना 1800-4250-0333

त्रिपुरा 1800-345-3665

उत्तरप्रदेश 1800-180-0150

उत्तराखंड 1800-180-2000, 1800-180-4188

पश्चिम बंगाल १८००-345-5505

दिल्ली    १८००-180-7106

कश्मीर    1800-180-7011

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 1800-343-3197

चण्डीगढ़ 1800-180-2068

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 1800-233-4004

लक्षद्वीप 1800-425-3186

पुदुच्चेरी 1800-425-1082


राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत कैसे करे।

यदि राशन डीलर के निशुल्क शिकायत फोन नंबर पर आपको कोई सहायता प्राप्त नहीं  रही है या आपकी बात नहीं हो पा रही है तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते है। राशन डीलर की ऑनलाइन शिकायत करने के लिए नीचे दिए गए बातों को फॉलो कीजिये –


 पहले आप ऑफिसियल वेबसाइट nfsa.gov.in को ओपन कीजिये।

इसके बाद मेनू में Citizen Corner विकल्प को चुनें ।

फिर Online Grievance विकल्प पर क्लिक करें।

अब सभी राज्यों की लिस्ट खुलेगी। इसमें अपने राज्य का नाम चुनें।

अब आपके राज्य का शिकायत रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा।

इसके शिकायत फॉर्म में अपना पूरा विवरण भरना है।

इसके बाद आपको शिकायत के बारे में पूरा विवरण देना है।

शिकायत से सम्बंधित कोई अभिलेख आपके पास है तो उसे अपलोड कर देना है। इसके बाद खाद्य विभाग राशन डीलर की जांच करेगा और अनियमितता पाए जाने पर उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगा।

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