जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उपबंध का पालन न करने पर सजा अवैध हो जाती है।

 


क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235(2) के उपबंध का पालन न करने पर सजा अवैध हो जाती है।

 गौहाटी उच्च न्यायालय ने एक अपराधिक अपील में निर्णय दिया कि जब कोई विचारण न्यायालय किसी आरोपी को दोषी ठहराता है, तो उसे सजा पर सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2) द्वारा आवश्यक है।

प्रावधान में कहा गया है कि यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है और धारा 360 के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो न्यायाधीश को सजा के बिंदु पर आरोपी की सुनवाई करनी चाहिए और फिर कानून के अनुसार उसे सजा सुनानी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अलाउद्दीन मियां और अन्य बनाम बिहार राज्य, (1989) 3 एससीसी 5 का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 235 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता का दोहरा उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के नियम का पालन करना है।पहला दोषी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करना और दूसरा, दी जाने वाली सजा का निर्धारण करने में अदालतों की सहायता करना।

उच्च न्यायालय ने निर्णय में यह भी कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 235 (2)  के अनिवार्य प्रावधानों का पालन करने में विफलता एक परीक्षण के एक महत्वपूर्ण चरण को “बाईपास” करने के समान है।

इस प्रावधान का अनुपालन न करना एक परीक्षण के तरीके के संबंध में संहिता के एक स्पष्ट प्रावधान की अवज्ञा का गठन करता है और इसके परिणामस्वरूप एक वाक्य की शून्यता हो सकती है। इसे एक साधारण अनियमितता के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अंतर्गत ठीक किया जा सकता है।

मामले को विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया गया क्योंकि विचारण न्यायालय अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित और पर्याप्त अवसर प्रदान करने के अनिवार्य विधिक प्रावधान का पालन करने में विफल रहा, जैसा कि सजा सुनाने से पूर्व धारा 235 सीआरपीसी द्वारा आवश्यक था।

 विवादित निर्णय और आदेश को उलट दिया  और आपराधिक अपील निरस्त कर दी ।

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