जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या चेक अनादरण के मामले में शिकायतकर्ता को आय का स्रोत या लेन-देन की प्रकृति दिखाने की आवश्यकता है

 चेक अनादरण के मामले में शिकायतकर्ता को आय का स्रोत या लेन-देन की प्रकृति दिखाने की आवश्यकता नहींः उच्चतम न्यायालय


उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादर मामले में, शिकायतकर्ता को शिकायत में लेन-देन की प्रकृति या धन के स्रोत का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चेक एक दायित्व या ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं ये भार आरोपी पर है।


न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की खंडपीठ के अनुसार एनआई एक्ट की धारा 139 में उपधारणा का एक वैधानिक प्रावधान है और एक बार जब चेक और हस्ताक्षर विवादित नहीं होते हैं, तो यह माना जाता है कि चेक किसी भी दायित्व या ऋण के पक्ष में निर्वहन के लिए जारी किया गया है।


उच्चतम न्यायालय ने 2017 के केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों को उलटने के बाद आरोपी को धारा 138 के अपराध से बरी कर दिया गया था।


आरोपी को सत्र और निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आरोपी को शिकायतकर्ता को 5,00,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था और उसे तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी।


जब मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा, तो यह नोट किया गया कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया था कि शिकायतकर्ता ने धन के स्रोत या लेनदेन की प्रकृति के बारे में नहीं बताया था।


शीर्ष अदालत के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एनआई एक्ट की धारा 139 में उल्लिखित सांविधिक अनुमान से निपटा नहीं था।

इसलिए अदालत ने तत्काल अपील की अनुमति देते हुए मूल आरोपी को राशि का भुगतान करने के लिए 2 महीने का समय दिया।

शीर्षक: पी रसिया बनाम अब्दुल नज़र और अनरी

केस नंबर: सीआरएल अपील नंबर: 1233-1235/2022

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