जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

आपराधिक केस में सही निर्णय तक पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत किसी को भी गवाही के लिए बुला सकती है।

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसमें में कहा है कि आपराधिक केस में सही निर्णय तक पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत किसी को भी गवाही के लिए बुला सकती है। भले ही उसका नाम विवेचना के दौरान या आरोप पत्र में न आया हो।

न्यायालय ने हत्या के मामले में शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर कि उसका भाई भी चश्मदीद गवाह है, उसके भाई को समन जारी कर साक्षी बतोर बुलाने के विचारण अदालत के आदेश को विधि सम्मत करार देते हुए उसके विरुद्ध दाखिल याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने हैप्पी उर्फ अमित की याचिका पर दिया है।

याचिका में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट बागपत द्वारा साक्षी को समन जारी करने की वैधता को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि शिकायतकर्त्ता की  अर्जी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत स्वीकार कर न्यायालय ने चश्मदीद साक्षी निशांत को बुलाया है, जो कानून के खिलाफ है। क्योंकि इस गवाह का नाम अभियोजन ने नहीं दिया है, न ही विवेचना के दौरान इसका नाम आया और न आरोप पत्र में शामिल किया गया। न्यायालय बाहरी किसी भी व्यक्ति को केस की गवाही के लिए नहीं बुला सकती।

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता राधे कृष्ण पांडेय व मनीष पांडेय का कहना था कि घटना के दसवें दिन ही शिकायतकर्ता ने एसपी, बागपत को शपथ पत्र देकर बताया था कि उसका भाई निशांत भी हत्या का चश्मदीद गवाह है। किंतु विवेचना व केस डायरी में शामिल नहीं किया गया। उसने विचारण अदालत में प्रार्थना पत्र दिया और निशांत को गवाही के लिए बुलाने की मांग की। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर कानून के अनुसार काम किया है, इसलिए याचिका खारिज की जाए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कहा कि धारा 311 में साफ लिखा है कि सही निर्णय लेने के लिए अदालत को किसी को भी बुलाने या पुन: बुलाने का अधिकार है। अधीनस्थ अदालत ने कानून के अंतर्गत सही आदेश दिया है। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

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