नियमित जमानत पर बाहर व्यक्ति को अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत दी जा सकती है यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
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नियमित जमानत पर बाहर व्यक्ति को अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत दी जा सकती है यदि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है।
2022-10-03 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि एक व्यक्ति जिसे पहले ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत नियमित जमानत दी जा चुकी है और यह पाया जाता है कि उसने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, तो उसे अतिरिक्त धाराओं के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत दी जा सकती है। यदि वह एक ही अपराध से संबंधित है।
इसके साथ ही न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत अपराध के सिलसिले में शहजाद को अग्रिम जमानत दे दी। उसे पहले फरवरी 2022 में सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा धारा 379, 427 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 15, 16 पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ताओं का अधिग्रहण) अधिनियम, विशेष पदार्थों की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत दी गई थी। उसी मामले में, जांच के बाद, आवश्यक वस्तु अधिनियम की अतिरिक्त धारा 3/7 में एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, उन धाराओं में भी अग्रिम जमानत की मांग करते हुए, उसने उच्च न्यायालय का रुख किया।
प्रार्थी के वकील ने तर्क दिया कि उपरोक्त धाराओं को केवल आवेदक के मामले को विफल करने के लिए जोड़ा गया था, ताकि उसे सलाखों के पीछे भेजा जा सके। यह भी तर्क दिया गया कि एक बार आवेदक को नियमित जमानत के लिए जेल भेज दिया गया था, यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि उसने इसका दुरुपयोग किया था या उसने कोई अन्य अपराध किया था। इस संबंध में, भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य और अन्य 2016 (1) SCC (Cri) 240 और मनोज सुरेश जाधव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 3428 में उच्चतम न्यायालय के निर्माण को भी संदर्भित किया गया था, जिसमें आवेदकों को नियमित जमानत पर बढ़ाए जाने के बाद अतिरिक्त धाराओं में अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था।
मामले और आगे की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि यह सच है कि आवेदक को उक्त प्राथमिकी में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। और उन्होंने जांच के दौरान इसका दुरुपयोग नहीं किया है और ए.जी.ए द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं जताई गई थी, इसलिए, अदालत ने कहा कि उन्हें अतिरिक्त धाराओं में फिर से सलाखों के पीछे भेजने का कोई फायदा नहीं होगा।
नतीजतन, आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाने का हकदार पाया गया, और इस प्रकार, अग्रिम जमानत आवेदन की अनुमति दी गई और यह आदेश दिया गया कि आवेदक को अपराध में अग्रिम जमानत पर 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाए। और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदार।
केस का शीर्षक - शहजाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन यूएस 438 सी.आर.पी.सी. संख्या - 2022 का 9391]
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