Court Cannot Issue Process U/S 82 Or 83 CrPC Without Recording Satisfaction That Persons Were Deliberately Avoiding Service: Patna HC Reiterates https://www.livelaw.in/high-court/patna-high-court/patna-high-court-court-proclamation-property-attachment-section-82-83-crpc-

      Patna High Court Ajeet Kumar vs The State Of Bihar on 14 August, 2024 Author: Partha Sarthy Bench: Partha Sarthy           IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA                   CRIMINAL MISCELLANEOUS No.66151 of 2023      Arising Out of PS. Case No.-791 Year-2015 Thana- AURANGABAD COMPLAINT CASE                                       District- Aurangabad      ====================================================== 1.    AJEET KUMAR SON OF VIJAY PRASAD @ PARMESHWAR SINGH 2.   PAPPU KUMAR SON OF VIJAY PRASAD @ PARMESHWR SINGH      BOTH   RESIDENTS      OF    VILLAGE-   NARAYANPUR, P.O.-      KAPSIYAWAN, P.S.- HILSA, DISTRICT- NALANDA             ...

शराब की बू आने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति नशे में था', केरल उच्च न्यायालय का फैसला

केरल हाईकोर्ट ने कहा, 'निजी स्थानों पर शराब का सेवन करना तब तक अपराध नहीं है, जब तक इससे जनता को कोई परेशानी न हो. कोर्ट ने ये भी कहा कि शराब की बू का मतलब यह नहीं कि वो शख्स नशे में है।

 केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वे जनता में कोई उपद्रव नहीं करते हैं।

 याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करते हुए, जस्टिस सोफी थॉमस ने टिप्पणी की:

 "किसी को भी परेशान या परेशान किए बिना निजी स्थान पर शराब का सेवन करना कोई अपराध नहीं होगा। केवल शराब की गंध का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति नशे में था या किसी शराब के प्रभाव में था।"

 याचिकाकर्ता पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत एक आरोपी की पहचान करने के लिए बुलाए जाने पर एक पुलिस स्टेशन के समक्ष कथित तौर पर शराब के नशे में पेश होने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

 अधिवक्ता आई.वी.  प्रमोद, के.वी.  याचिकाकर्ता की ओर से पेश शशिधरन और सायरा सौरज ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक ग्राम सहायक है और उसे शाम 7:00 बजे स्टेशन पर बुलाया गया था।

 उनका मामला यह है कि पुलिस अधिकारियों ने उसके खिलाफ केवल इसलिए अपराध दर्ज किया क्योंकि वह आरोपी की पहचान करने में विफल रहा, और आरोप लगाया कि यह उसके खिलाफ झूठा मामला था।  इस आधार पर उन्होंने चार्जशीट रद्द करने की मांग की।

 कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन में दंगा किया या खुद से दुर्व्यवहार किया।  एफआईआर में सिर्फ इतना आरोप था कि वह नशे में था और खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था।

 न्यायाधीश ने आगे कहा कि केपी अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नशे में या दंगा करने की स्थिति में खुद की देखभाल करने में असमर्थ पाया जाना चाहिए।

 "यह तथ्य कि याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचा, जब उसे वहां उपस्थित होने के लिए कहा गया, तो स्वयं अभियोजन पक्ष के मामले को नकारात्मक कर देगा कि वह खुद की देखभाल करने में असमर्थ था, भले ही यह तर्क के लिए लिया गया हो कि उसने शराब का सेवन किया था।  उस समय।"

 यह भी पाया गया कि 'नशे में' शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है।  शब्द के अर्थ की जांच करने के लिए, कोर्ट ने एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन पर भरोसा किया:

 पी. रामनाथ अय्यर द्वारा एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन में दिए गए 'नशे में' शब्द का अर्थ यह है कि "मनुष्य जब भी मादक या मादक द्रव्यों के प्रभाव में इतना अधिक होता है कि वह उस पर इस तरह से संचालित होता है, कि वह ऐसा करता है  उनके कृत्यों या आचरण या आंदोलन को प्रभावित करता है, जिससे जनता या उनके संपर्क में आने वाले दल आसानी से देख और जान सकें कि यह उस संबंध में उन्हें प्रभावित कर रहा था।"

 कोर्ट ने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का भी उल्लेख किया जहां नशा को शराब या नशीली दवाओं के सेवन, या नशे के कारण पूर्ण मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ कार्य करने की कम क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया था।

 तदनुसार, यह पाया गया कि भले ही यह तर्क के लिए लिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था, उपलब्ध तथ्य और सामग्री यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि, वह खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था या उसने पुलिस स्टेशन के अंदर दंगा किया  बाधा।

 इस प्रकार, आपराधिक विविध मामले की अनुमति दी गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

 केस का शीर्षक: सलीम कुमार बी.एस.  v. केरल राज्य और अन्य।

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