Court Cannot Issue Process U/S 82 Or 83 CrPC Without Recording Satisfaction That Persons Were Deliberately Avoiding Service: Patna HC Reiterates https://www.livelaw.in/high-court/patna-high-court/patna-high-court-court-proclamation-property-attachment-section-82-83-crpc-

      Patna High Court Ajeet Kumar vs The State Of Bihar on 14 August, 2024 Author: Partha Sarthy Bench: Partha Sarthy           IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA                   CRIMINAL MISCELLANEOUS No.66151 of 2023      Arising Out of PS. Case No.-791 Year-2015 Thana- AURANGABAD COMPLAINT CASE                                       District- Aurangabad      ====================================================== 1.    AJEET KUMAR SON OF VIJAY PRASAD @ PARMESHWAR SINGH 2.   PAPPU KUMAR SON OF VIJAY PRASAD @ PARMESHWR SINGH      BOTH   RESIDENTS      OF    VILLAGE-   NARAYANPUR, P.O.-      KAPSIYAWAN, P.S.- HILSA, DISTRICT- NALANDA             ...

क्या दस्तावेज का पंजीकरण दिवानी न्यायालय द्वारा पक्षों के अधिकारों निर्णय के अधीन है।is the registration of sale deed under judgement of civil court to decide right of parties

मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि किसी दस्तावेज़ का पंजीकरण हमेशा सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा पक्षों के अधिकारों के अधिनिर्णय के अधीन होगा।
तत्काल मामले में, अपीलकर्ता ने मद्रास हाई कोर्ट को एक बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इसे प्रतिवादी ने उनके पक्ष में निष्पादित किया था।

   हाई कोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया था कि एक बार बिक्री विलेख निष्पादित हो जाने के बाद, भूमि का स्टूप अपीलकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और जब तक कि अपीलकर्ताओं की सहमति न हो, बिक्री विलेख को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के ख़िलाफ़ अपील को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था।

                सुप्रीम कोर्ट में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने की अनुमति नहीं है और यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ भी है। यह आगे तर्क दिया गया है कि पंजीकरण अधिनियम के तहत इस तरह के एकतरफा रद्दीकरण की अनुमति नहीं है।

        दूसरी ओर, प्रतिवादी के  अधिवक्ता वी चितंबरेश ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने दीवानी मामले में अपने लिखित बयान दर्ज किए हैं और इसे भी लड़ रहे हैं, इसलिए निचली अदालत को मामले का फैसला करना चाहिए।

            उच्चतम न्यायालय ने लंबित दीवानी मुकदमे के कारण मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि लड़ने वाले पक्षों के अधिकार दीवानी वाद के फैसले से शासित होंगे और पक्षों को मामले के निपटारे तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

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