किसी मुकदमे के पक्षकार के अधिवक्ता को पक्षकार के साथ आरोपित नहीं किया जा सकता
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न्यायमूर्ति के मुरली शंकर ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जो अतिचार, आपराधिक धमकी और गलत संयम के मामले में आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहा था।
एकल-न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि अधिवक्ताओं से वादियों के अधिकारों की रक्षा में निडर और स्वतंत्र होने की उम्मीद की जाती है, और यह उनका कर्तव्य था कि वे अपने मुवक्किलों के मामलों को जितना हो सके उतना जोर से दबाएं।
याचिकाकर्ता पर उस घर में मौजूद रहने का आरोप लगाया गया था जहां आरोपी कथित रूप से घुसे थे। शिकायतकर्ताओं ने एक ऐसी स्थिति का भी दस्तावेजीकरण किया जिसमें याचिकाकर्ता अधिवक्ता आयुक्त के साथ विवादित संपत्ति पर गया।
अदालत ने, हालांकि, इस तर्क को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि एक वकील का काम कोर्ट रूम तक सीमित नहीं था और उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे विवाद में संपत्ति या घटना के दृश्य को सीधे इकट्ठा करने के लिए और विवाद में संपत्ति के बारे में सीधे जानकारी इकट्ठा करें। या घटना स्थल।
याचिकाकर्ता द्वारा विवादित संपत्ति पर ताला तोड़ने का कोई सबूत नहीं मिलने के परिणामस्वरूप, न्यायमूर्ति शंकर ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
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