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जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

क्या किराएदार किसी भवन का स्वामी बन सकता है और किरायानामा 11 महीने ही क्यों बनाया जाता है

 किराया अनुबंध और किरायानामा के लिए क्या क्या कार्य आवश्यक होते हैं यह जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आओ जानते हैं उन सभी आवश्यक बातों को। जो कि निम्न प्रकार हैं-  अनुबंध और किराए की रसीद आवश्यक है किराएदारी के मामलों  में अक्सर यह देखा गया है कि किराया एग्रीमेंट और किराए की रसीद के सम्बन्ध में मकान स्वामी और किराएदार सतर्क नहीं होते हैं। भवन स्वामी भी अपना किरायानामा बनवाने में चूक करते है और किराएदार भी इस पर बल नहीं देते हैं जबकि यह बहुत घातक हो सकता है। किसी भी संपत्ति को किराए पर देने  पूर्व उसका किरायानामा निष्पादित किया जाना चाहिए और हर महीने के किराए की वसूली की  भवन स्वामी द्वारा किराएदार को किराया प्राप्ति की रसीद देना चाहिए । ऐसा करने से  सबूत भविष्य के लिए उपलब्ध रहते हैं। और इससे  भविष्य में यह साबित किया जा सकता है कि जो व्यक्ति भवन पर अपना कब्जा बना कर बैठा है वह भवन पर एक किराएदार की हैसियत से है। यदि ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो तो भवन पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति यह भी क्लेम कर सकता है कि वह भवन स्वामी की

क्या लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए विवाह योग्य उम्र होना आवश्यक है।

   लिव-इन रिलेशनशिप में एक युवा जोड़े की सुरक्षा की माँग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फैसला दिया है कि यह तथ्य कि वयस्क लड़का विवाह योग्य उम्र का नहीं है, युवा जोड़े को अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करता है।    न्यायमूर्ति हरनरेश सिंह गिल संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपने माता-पिता से पुलिस सुरक्षा की मांग की, जिन्होंने उनके लिव-इन रिलेशनशिप पर आपत्ति जताई थी।   याचिकाकर्ता नंबर २ लड़का बालिग होने के बावजूद अभी विवाह योग्य उम्र तक नहीं पहुंचा था, जिस कारण दंपति के माता-पिता ने उन्हें धमकी दी थी।     उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गुरदासपुर को निर्देश दिया कि यदि जीवन या स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा महसूस होता है तो दंपति को सुरक्षा प्रदान करें।             याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता लगातार खतरे में हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके माता-पिता उनकी धमकियों को अंजाम दे सकते हैं और यहां तक ​​कि उनकी हत्या भी कर सकते ह

जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नियुक्ति को रद्द करना उचित है

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक महिला सरकारी शिक्षक की सेवा समाप्त करने के आदेश को बरकरार रखा, जिसने अपनी नियुक्ति के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र  जमा किया था। यह देखते हुए कि अपने आवेदन में, एक महिला सरकारी शिक्षक ने अपनी जाति को 'अंसारी' बताया था, लेकिन उसने नियुक्ति हासिल करते समय अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जमा कर दिया था, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने उसके बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा।  क्या था पूरा मामला            याचिकाकर्ता  को नवंबर 1999 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा इस शर्त के साथ नियुक्ति दी गई थी कि भविष्य में यदि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई कोई जानकारी या उसके द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत या जाली पाया जाएगा, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त किये जाने योग्य होगी। याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात, हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत की हुईं जिसमें कथन था कि याचिकाकर्ता एक मुसलमान है और उसकी सेवा पुस्तिका में, उसके धर्म का उल

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