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जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डी) के अनुसार, जहां असंज्ञेय अपराध शामिल हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान नहीं ले सकते, इसके बजाय इसे शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद आफताफ हुसैन रिजवी ने विमल दुबे और एक अन्य द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482  के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार कर ये निर्णय दिया। आवेदकों के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 और 504 के अंतर्गत एक एनसीआर पंजीकृत किया गया था और उसके बाद जांच की गई और आवेदकों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।  यह तर्क दिया गया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को देखे बिना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया, क्योंकि धारा 2 (डी) सीआरपीसी के अनुसार, यदि जांच के बाद पुलिस रिपोर्ट में असंज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो यह शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा और शिकायत मामले की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। धारा 2(डी) सीआरपीसी के प्रावध

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

 उच्चतम न्यायालय  ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन आदेश को हल्के में या स्वाभाविक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए।न्य संजीव खन्ना और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "जब कथित कानून का उल्लंघन स्पष्ट रूप से बहस योग्य और संदिग्ध है, या तो तथ्यों की कमी और तथ्यों की स्पष्टता की कमी के कारण, या तथ्यों पर कानून के आवेदन पर, मजिस्ट्रेट को अस्पष्टताओं का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।" सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 405, 420, 471 और 120बी लगाई थी। हालांकि, मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 406 के तहत ही समन जारी करने का निर्देश दिया, न कि आईपीसी की धारा 420, 471 या 120 बी के तहत। समन के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी जो असफल हो गई।  अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने शिकायत में किए गए अभिकथनों और शिकायतकर्ता के नेतृत्व में पूर्व समन साक्ष्य का अवलोकन करते हुए कहा कि वे आईपीसी की धारा 405, 420 और 471 के तहत निर्धारित दंडात्मक दायित्व की शर्तों और घटनाओं को स्थापित करने में विफल रहे हैं जैसा कि आरोप संविदात्

पैतृक संपत्ति में बेटियों का होगा कितना अधिकार

पैतृक संपत्ति को लेकर उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है। जिसके अंतर्गत बताया गया है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का इतना अधिकार होगा। आइए नीचे खबर में जानते है इस फैसले को विस्तार स   उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक है, थोड़ा सा भी कम नहीं। अदालत कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकददार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की तीन जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून, 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बेटी की मृत्यु हुई तो उसके बच्चे हकदार- सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी की मृत्यु भी 9 सितंबर, 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें कि वो अपनी मां के पिता अर्थात नाना की पैतृक संपत्ति

अपीलीय न्यायालय कब मामले को रिमांड कर सकता है

          उच्चतम न्यायालय ने एक मामले को विचारण न्यायालय वापस भेजने के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि रिमांड करने का एक आदेश मुकदमेबाजी को लंबा खींचता है और देरी करता है। इस मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए रिमांड करने का आदेश पारित किया कि विचारण न्यायालय का फैसला धारा 33 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XX के नियम 4(2) और 5 के अनुसार नहीं लिखा गया था, जैसे कि कुछ पहलुओं पर चर्चा और तर्क विस्तृत नहीं थे।  इस आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने संहिता के आदेश XLI के नियम 23, 23ए, 24 और 25 के प्रावधानों की अनदेखी की। "रिमांड करने का आदेश मुकदमेबाजी को लंबा और विलंबित करता है और इसलिए, इसे तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपीलीय न्यायालय को  यह नहीं लगता कि एक पुन: परीक्षण की आवश्यकता है, या पर्याप्त अवसर की कमी जैसे कारणों से मामले को निपटाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत पर्याप्त नहीं हैं। किसी पक्ष को अग्रणी साक्ष्य देना, जहां विवाद का कोई वास्तविक ट्रायल नहीं

कब किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत उद्घोषणा जारी की जाए।

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि कब किसी व्यक्ति को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत उद्घोषणा जारी की जाए। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने उद्घोषणा, समन और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रिया की व्याख्या की। उद्घोषणा जारी करने के संबंध में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में निर्धारित जटिल प्रक्रिया को सुलझाते हुए, पीठ ने भ्रष्टाचार के एक मामले से संबंधित पुरुषोत्तम चौधरी नामक व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक गैर जमानती वारंट और प्रक्रिया जारी करने को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि ट्रायल कोर्ट के समक्ष किसी व्यक्ति/आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है, तो सबसे पहले सम्मन जारी किया जाना चाहिए, और यदि संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि पर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो संबंधित न्यायालय ‌को पहले यह सत्यापित करना चाहिए कि आवेदक पर ऐसा सम्‍मन तामील किया गया है या नहीं और यदि ऐसा सम्‍मन उस पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया गया है तो उसे कम से कम एक और
  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि आपराधिक मुकदमे का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में या निजी प्रतिशोध की मांग के लिए या आरोपी पर दबाव बनाने के लिए किसी छिपे मकसद के साथ नहीं किया जाना चाहिए।  शिव शंकर प्रसाद की पीठ चार्जशीट, संज्ञान/समन आदेश को रद्द करने के लिए दायर आवेदन के साथ-साथ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506, 447 के तहत दर्ज मामले से उत्पन्न होने वाली पूरी कार्यवाही से निपट रही थी। इस मामले में शिकायतकर्ता की मां रईस जहां बेगम के पास मोहल्ला कलकत्ता में स्थित 14 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से प्राप्त किया था।उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद, उसके पुत्र अलाउद्दीन, हसीमुद्दीन और निहालुद्दीन शिकायतकर्ता उक्त भूमि के मालिक बन गए। शिकायतकर्ता की बेबसी का फायदा उठाकर आवेदक ने अन्य लोगों की मदद से आपराधिक षड़यंत्र रचकर साबिर खान नाम का फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर ली, लेकिन आवेदक और उसकी मां ने उक्त जमीन नहीं बेची। 17.09.2004 को साबिर खान की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद मुख्तारनामा अमान्य हो गया। लेकिन आवेदक ने विक्र

पत्नि का अलग निवास पर जोर देने का व्यवहार क्रूरता के बराबर है,

  अपीलकर्ता पति ने प्रतिवादी द्वारा क्रूरता और परित्याग के कृत्यों का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत तलाक के लिए वाद दायर किया था। अपीलकर्ता के दावों में बड़ों के प्रति सम्मान की कमी, घरेलू कार्यों को करने से इनकार करना, फिजूलखर्ची की आदतें और अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अपमानजनक व्यवहार के आरोप शामिल थे।           11 अगस्त, 2023 को दिए गए एक विस्तृत मौखिक फैसले में, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों का मूल्यांकन किया और मामले के कानूनी पहलुओं की जांच की। न्यायालय ने भारत में वैवाहिक संबंधों से जुड़े सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं का उल्लेख किया, विशेष रूप से अपने माता-पिता की देखभाल के लिए बेटे के नैतिक और कानूनी दायित्व पर प्रकाश डाला।     अदालत ने कहा, “भारत में हिंदू बेटे के लिए पत्नी के कहने पर शादी करने पर माता-पिता से अलग हो जाना कोई सामान्य प्रथा या वांछनीय संस्कृति नहीं है। जिस बेटे को उसके माता-पिता ने पाला-पोसा और शिक्षा दी, उसमें नैतिक गुण होते

सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है।

 प्रयागराज न्यूज :  हिन्दू धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। विवाह के लिए कई रीति रिवाज नियत की गईं हैं। उनमें से  सात फेरे की रस्म एक महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि इसके  अभाव में विवाह  वैध नहीं होता है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात को साफ कर दिया कि बिना सात फेरे अर्थात सप्तपदी के अभाव में विवाह को वैध नहीं माना जा सकता है। क्या कहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने  वाराणसी निवासी एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह में वैधता के लिए सप्तपदी अनिवार्य तत्व है। सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह समारोह को ही कानून की नज़र में वैध विवाह माना जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो विधि की नज़र में ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने वाराणसी निवासी स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए की है। न्यायालय ने 21 अप्रैल 2022 को याची के विरुद्ध जारी समन तथा वाद की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। उसके पति  ने बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करने का आरोप लगाते हुए वाराणसी

क्या किशोर सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत ले सकता है;

  किशोर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत ले सकता है और जमानत पर रहते हुए जे जे अधिनियम की धारा 14/15 के अंतर्गत पूछताछ की जा सकती है'। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने हाल ही में निर्णय दिया है कि 'किशोर सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत ले सकता है।  न्यायालय ने कहा  एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए एक संदर्भ का जवाब देते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने कहा, - एफ.आई.आर. के बाद कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को अधिनियम, 2015 की धारा 1(4), सीआरपीसी की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन करने को बाहर नहीं करती है क्योंकि जे जे अधिनियम 2015 में Cr.P.C के विपरीत कोई प्रावधान नहीं है। एक किशोर या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार किया जा सकता है या पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के समय तक उसे बिना उपचार के नहीं छोड़ा जा सकता है। वह धारा 438 Cr.P.C के अंतर्गत अग्रिम जमानत के उपाय का पता लगा सकता है। अगर कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है। अधिनियम 2015 की धारा 12 के अंतर्गत जमानत

पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना मिलने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए

      सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना मिलने पर दंड प्रक्रिया संहिता  की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की अनिवार्य प्रकृति को मजबूत किया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता  की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राज्य को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में अपीलकर्ता द्वारा संबंधित उत्तरदाताओं को सौंपी गई शिकायतों में संज्ञेय अपराध के घटित होने और कथित अपराधियों के नामों का भी खुलासा हुआ। मामले को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि संबंधित उत्तरदाता अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायतों पर कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। यह फैसला ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) में संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप है, जो त्वरित और जवाबदेह कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने में एफआईआर की अनिवार्य भूमिका को रेखांकित करता है। कोर्ट ने इस संबंध में निर्धारित कानून

क्या जनरल पावर ऑफ अटार्नी अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सब- डेलीगेट कर सकता है यदि सब- डेलीगेशन को अधिकृत करने वाला कोई विशिष्ट खंड है।

  सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जनरल पावर ऑफ अटार्नी अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सब- डेलीगेट कर सकता है यदि सब- डेलीगेशन को अधिकृत करने वाला कोई विशिष्ट खंड है। कोर्ट ने कहा, "कानून तय है कि हालांकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंप सकता है, लेकिन सब- डेलीगेशन की अनुमति देने वाला एक विशिष्ट खंड होने पर उसे सब- डेलीगेट किया जा सकता है।" जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल  की पीठ ने इस मुद्दे पर फैसला करते हुए यह अवलोकन किया कि क्या किसी कंपनी द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य है । कंपनी की ओर से उसके एक निदेशक कविंदरसिंह आनंद के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी। कंपनी के जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक कविंदरसिंह आनंद ने रिपंजीत सिंह कोहली नाम के एक अन्य व्यक्ति को कंपनी की ओर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया। मुद्दा यह था कि जब आनंद के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटार्नी जारी की गई थी तो क्या कोहली के माध्यम से दायर की गई शिकायत सुनवाई

बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता

 बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि, बिना किसी इरादे के गुस्से में बोले गए शब्दों को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश एस. पाटिल की पीठ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306, 506 के अंतर्गत  विपक्षी संख्या 2 द्वारा आवेदक के विरुद्ध दर्ज कराई गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार कर रही थी। इस मामले में, विपक्षी संख्या 2 – सुखबीर ने आवेदक से ऋण लिया था और 1,50,000 / – की राशि देय थी और वह पिछले दो वर्षों से इसे चुका रहा था, लेकिन अभी भी घटना की तारीख यानी 08.05.2021 तक 45,000/- की राशि बकाया थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि आवेदक उसके घर गया और उसके पुत्र कृष्णा के सामने उसके साथ-साथ कृष्णा से भी कहा कि उन दोनों को 45,000/- रुपये की राशि वापस कर दे, अन्यथा वह उन्हें गाँव और यह भी कि वह उन्हें दुनिया में रहने नहीं देगा। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस धमकी से उसका पुत्र कृष

पत्नी में न केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बल्कि आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन से वास्तव में विवाहित महिला को भी शामिल करना चाहिए।

 हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत, पत्नी में न केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बल्कि आवश्यक संस्कारों के प्रदर्शन से वास्तव में विवाहित महिला को भी शामिल करना चाहिए।  जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 (4) के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण का निपटारा कर रही थी, जिसके तहत पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन  को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और आवेदक को गैर-आवेदक/पत्नी को भरण-पोषण के रूप में रु.10,000/- प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।  इस मामले में, शादी के बाद पति-पत्नी कुछ समय तक जीवित रहे, हालांकि, जल्द ही पत्नी को आवेदक / पति द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वह कई दिनों तक बिना भोजन के एक बंद कमरे में कैद रहती थी। पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध थे, इसलिए वह उसके साथ नहीं रहता था। उसे उसके पति ने छोड़ दिया था और उसे अपने पैतृक घर में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसने आवेदक/पति से भरण-पोषण के रूप में रु. 2

यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता।

 हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि कुरान के अनुसार यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें वादी के दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा संस्थित किया गया था। इस मामले में, प्रतिवादी/पत्नी के पिता ने प्रतिवादी को अपनी अचल संपत्ति उपहार में दी है और वह अपने बूढ़े पिता के साथ रह रही है, जिसकी उम्र 93 वर्ष से अधिक बताई जा रही है और वह उसकी सारी देखभाल देख रहा है। अपीलकर्ता/पति ने दूसरी शादी कर ली है और तथ्य को दबा दिया है, लेकिन दूसरी शादी के तथ्य और यह भी कि कुछ बच्चे दूसरी पत्नी के साथ विवाह से पैदा हुए थे, अपीलकर्ता के अपने गवाहों द्वारा स्वीकार किया गया था। पति ने न तो पत्नी को दूसरी शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया और न ही पत्नी को विश्वास दिलाया क

​​दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125के अंतर्गत भरण पोषण की कार्यवाही में पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंध के अस्तित्व को साबित करने के संबंध में सबूत की सीमा प्रथम दृष्टया संतुष्टि तक सीमित है और इसे सख्ती से और/या उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं है

 दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति पर निर्णय करने का कार्य सिविल कोर्ट को दिया गया है। कोई अन्य न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की कार्यवाही के आधार पर सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकता। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने निर्णय में कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के सामाजिक आशय को संरक्षित करने के लिए मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया विवाह के तथ्य के बारे में निष्कर्ष निकाल सकता है, जो भरण पोषण के आदेश के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निर्णायक निष्कर्ष नहीं होगा। न्यायालय ने क्या कहा, "इस प्रकार, भरण पोषण की कार्यवाही में पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए लिटमस टेस्ट संबंधित मजिस्ट्रेट की प्रथम दृष्टया संतुष्टि है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह भी ध्यान रखना उचित है कि उपर्युक्त निर्णय इस तथ्य को सामने लाते हैं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125  के अंतर्गत कार्यवाही को उपेक्षित पत्नी और बच्चों की अनियमितताओं को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।" यह दोहराते ह

क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करन हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है?

 हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या एक महिला के अपने पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करने के फैसले को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता माना जा सकता है? जस्टिस अतुल चंदुरकर और उर्मिला जोशी-फाल्के की पीठ के अनुसार एक महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार देखते हुए, पति द्वारा पारिवार न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर उस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपनी पत्नी की याचिका को अनुमति दी गई और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की मांग करने वाले पति की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में, दंपति शिक्षक हैं और पति ने आरोप लगाया कि 2001 में उनकी शादी के बाद से पत्नी ने काम करने पर जोर दिया और उसी के लिए अपनी दूसरी गर्भावस्था को भी समाप्त कर दिया, जिससे उसे क्रूरता का शिकार होना पाया। उन्होंने आगे दावा किया कि पत्नी ने 2004 में अपना ससुराल छोड़ दिया और उसे भी छोड़ दिया। दूसरी ओर, पत्नी ने दावा किया कि उसने मातृत्व स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने पहले

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Kanunigyan :- भरण पोषण का अधिकार :